सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि स्टूडेंट्स को 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आवश्यक बुनियादी इंफ्रास्ट्रचर, स्टेशनरी, किताबें, और अन्य उपकरण प्रदान करने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बैंच ने आदेश दिया कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएं।
ऑनलाइन क्लास से वंचित कई बच्चे
शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएं। दरअसल, ऐसे कई राज्य हैं, जहां बाल देखभाल संस्थानों सहित अन्य सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसका बड़ा कारण संसाधनों की कमी भी है।
कई स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिए निर्देश, 30 दिन में ऑनलाइन क्लासेस के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रचर, स्टेशनरी, किताबें उपलब्ध कराने को कहा https://www.bhaskar.com/career/news/supreme-court-gave-instructions-to-state-governments-asked-to-provide-basic-infrastructure-stationery-books-for-online-classes-in-30-days-128015255.html [Collection] 2020-12-15T09:59:55.000Z
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